छत्तीसगढ़

‘शिक्षिका की पसंद के स्कूल में होगी पोस्टिंग’, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 45 दिनों में करें कार्रवाई


बिलासपुर हाई कोर्ट ने शिक्षकों की तार्किककरण नीति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। …और पढ़ें

Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 12:23:16 PM (IST)Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 12:23:16 PM (IST)

'शिक्षिका की पसंद के स्कूल में होगी पोस्टिंग', बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 45 दिनों में करें कार्रवाई
बिलासपुर हाईकोर्ट ने तार्किककरण नीति के तहत 45 दिनों में अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के आदेश दिए (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राज्य शासन ने रिक्त पदों पर विचार करने सहमति दी
  2. सिंगल बेंच ने नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया
  3. तार्किककरण नीति के तहत अंतिम निर्णय लिया जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की तार्किककरण नीति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षिका के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर 45 दिनों के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई।

पोस्टिंग को लेकर उठाया मुद्दा

याचिकाकर्ता व्याख्याता स्निग्धा ग्वाल ने कोर्ट को बताया कि जिन स्कूलों में पहले उनकी पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए थे, वहां संबंधित विषय के पद खाली नहीं थे। इसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। शिक्षिका ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालको और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कटघोरा में जीव विज्ञान व्याख्याता के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए वहां पोस्टिंग पर विचार करने की मांग की।

45 दिनों में लेना होगा फैसला

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से भी रिक्त पदों पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन और उपलब्ध रिक्त पदों की जांच कर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

तार्किककरण नीति के अनुसार होगा निर्णय

कोर्ट ने साफ किया कि अंतिम फैसला तार्किककरण नीति और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर ही लिया जाएगा।



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