छत्तीसगढ़

बगिया आश्रम छात्रावास में घटित घटना को जिला प्रशासन ने लिया गंभीरता से

जशपुर / आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 08.07.2025 को बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) में घटित घटना के संबंध में।

दिनांक 08.07.2025 को शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) में कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय, पिता श्री नंदकिशोर साय, ग्राम-झारमुण्डा, विकास खण्ड-फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.), विधान सभा क्षेत्र-कुनकुरी के सर्प दंश की सूचना प्राप्त हुई। छात्र अमृत साय के सर्प दंश के पश्चात् उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फरसाबहार ले जाया गया, जहाँ ईलाज के दौरान छात्र अमृत साय की मृत्यु हो गई।

उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा की गई जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई  दिनाँक 11.07.2025 को आर.बी.सी. 6-4 अन्तर्गत रूपये 400000/- (रूपये चार लाख मात्र) की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को प्रदान की जावेगी।

अधीक्षक श्री ठाकुर दयाल सिंह, शिक्षक (एल.बी.), प्रभारी अधीक्षक, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को दिनाँक 08.07.2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

श्री रामकुंवर सिदार, नियमित भृत्य, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को दिनाँक 08.07.2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

श्री सीता राम चौहान, पूर्णकालीन स्वीपर, शासकीय अ.ज.जा. बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को अन्यत्र हटा दिया गया है।

श्री तेज कुमार टोप्पो, नैमेत्तिक भृत्य, शासकीय अ.ज.जा. बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को अन्यत्र हटा दिया गया है।

श्री फकीर राम यादव, प्रभारी मण्डल संयोजक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

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