छत्तीसगढ़
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्ति से पहले आबकारी हेड कांस्टेबल को गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को उसके गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ किया जाए।
कोर्ट ने राज्य सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि आबकारी विभाग पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती।
यह फैसला आबकारी हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर आया, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले गृह जिले में पदस्थापना की मांग उठाई गई थी।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को बिलासपुर में पदस्थ किया जाए।
राज्य सरकार की ओर से यह तर्क रखा गया था कि आबकारी विभाग पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


