छत्तीसगढ़

भिलाई में रिसाली नगर निगम के पार्षद विनय नेताम बर्खास्त, आधार केंद्र में की थी तोड़फोड़, अधिकारियों को बना लिया था बंधक


नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड-16 बीआरपी कालोनी के पार्षद विनय नेताम को संभागायुक्त ने पद से बर्खास्त कर दिया है। …और पढ़ें

Publish Date: Fri, 29 May 2026 09:30:14 PM (IST)Updated Date: Fri, 29 May 2026 09:30:14 PM (IST)

भिलाई में रिसाली नगर निगम के पार्षद विनय नेताम बर्खास्त, आधार केंद्र में की थी तोड़फोड़, अधिकारियों को बना लिया था बंधक
संभागायुक्त ने वार्ड-16 के पार्षद विनय नेताम को पद से बर्खास्त किया( फाइल/एआई फोटो)

HighLights

  1. संभागायुक्त ने वार्ड-16 के पार्षद विनय नेताम को पद से बर्खास्त किया
  2. कार्यालय में तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप प्रमाणित
  3. आधार सेवा केंद्र में तोड़फोड़ के मामले में पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड-16 बीआरपी कालोनी के पार्षद विनय नेताम को संभागायुक्त ने पद से बर्खास्त कर दिया है। संभागायुक्त एसएन राठौर ने निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19(1)(अ) के तहत कार्रवाई की।

क्या है पूरा मामला

प्रकरण में 19 मार्च 2026 को निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि पार्षद विनय नेताम ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए शासकीय कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न की। जांच एवं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों और तर्कों का गहन अध्ययन किया गया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि संबंधित पार्षद ने नगर पालिक निगम रिसाली के मुख्यालय परिसर में स्थित आधार कक्ष में प्रवेश कर तोड़फोड़ की, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तथा अभद्र व्यवहार किया।

अधिकारियों के कक्षों को बंद रखा

इसके अतिरिक्त आरोप था कि उन्होंने कार्यालयीन समय में आयुक्त कक्ष सहित अन्य अधिकारियों के कक्षों को बंद कर उन्हें बंधक जैसी स्थिति में रखा, आम नागरिकों को अधिकारियों से मिलने से रोका तथा निगम के कार्यों में बाधा उत्पन्न की। इन कृत्यों को सार्वजनिक हित एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध मानते हुए उन्हें पद पर बनाए रखना अनुचित पाया गया। सभी तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर संभागायुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला कि पार्षद का आचरण जनहित एवं निगम व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसी आधार पर उन्हें पद से हटाने का अंतिम आदेश पारित किया गया।

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला मार्च 2024 का है। नेवई थाना में शिकायतकर्ता अमरदीप कुमार साव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पार्षद विनय नेताम ने आधार सेवा केंद्र में आकर न केवल उपकरणों को क्षति पहुंचाई, बल्कि गाली-गलौज एवं धमकी भी दी। आधार सेवा केंद्र में तोड़फोड़, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था।



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