छत्तीसगढ़
14 साल बाद बंपर झटका! हाईकोर्ट ने 67 सब-इंजीनियरों की नियुक्तियां कर दी रद्द, सामने आई ये बड़ी वजह


न्यायालय ने यह भी पाया कि जहां 275 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, वहां उससे अधिक पदों पर नियुक्तियां की गईं, जो सेवा कानून के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। संवैधानिक सिद्धांत पर सख्त संदेश कोर्ट ने स्पष्ट ‘हेड-नोट’ दिया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंडों को बीच में नहीं बदला जा सकता, जब तक कि नियम इसकी अनुमति न देते हों।



