छत्तीसगढ़

रायपुर में सूखे नशे का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, 31 मामलों का हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार


नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कालीबाड़ी-नेहरू नगर क्षेत्र में सक्रिय अवैध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया और उसका भाई संजू गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, नशीली गोलियां और हथियार बरामद किए गए हैं।

यह कार्रवाई डीसीपी (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और डीसीपी (सेंट्रल जोन) उमेश प्रसाद गुप्ता की संयुक्त मॉनिटरिंग में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने की।

24 फरवरी की कार्रवाई से खुला नेटवर्क का सिरा

पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2026 को नेहरू नगर नरैया तालाब क्षेत्र में फुटकर गांजा बिक्री करते हुए अब्दुल जाफर और सुनील जगत को पकड़ा गया था। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर कालीबाड़ी क्षेत्र में नाले के पास बने एक हाइडआउट पर दबिश दी गई।

यहां से लगभग 7 किलो 397 ग्राम गांजा, पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक झिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, वाई-फाई उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और मोशन सेंसर बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ठिकाने को इस तरह तैयार किया गया था कि बाहरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और दबिश की भनक लगते ही आरोपी फरार हो सकें।

मंदिर क्षेत्र में रात में दबिश, सरगना गिरफ्तार

25/26 फरवरी की दरम्यानी रात मुखबिर की सूचना पर नरेश्वर मंदिर, नरैया तालाब क्षेत्र में घेराबंदी कर दबिश दी गई। इस दौरान मुख्य सरगना मुकेश बनिया और उसका भाई संजू पकड़े गए। तलाशी में दोनों के पास से 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, 2400 नग अल्प्राजोलम नशीली गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए।

गंभीर आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुकेश बनिया पर हत्या, आर्म्स एक्ट, बलवा, मारपीट, अवैध शराब और एनडीपीएस एक्ट सहित 31 से अधिक अपराध दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार रहकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ठिकाने बदल रहा था। क्षेत्र में खुद को माफिया बताकर दहशत फैलाने की भी जानकारी सामने आई है। उसका भाई संजू भी 15 से अधिक मामलों में आरोपी है, जिनमें आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी के प्रकरण शामिल हैं।

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एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(बी), 21(बी) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की तलाश जारी है।



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