छत्तीसगढ़

यूनिफार्म अनिवार्य, बेतरतीब पार्किंग; नशे में ड्राइविंग और मोबाइल उपयोग पर सीधे जब्ती का आदेश


नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और ऑटो चालकों (Bilaspur Auto Rules) की पहचान आसान बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब सभी ऑटो चालकों के लिए खाकी वर्दी पहनकर वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए ऑटो संघ के अनुरोध पर चालकों को सात दिनों का समय दिया गया है।

सात दिन बाद होगी कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद यदि कोई ऑटो चालक बिना वर्दी के वाहन चलाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सड़कों पर सघन जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

दस्तावेज रखना भी अनिवार्य

पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑटो चालकों को वाहन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेज पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

बेतरतीब पार्किंग पर सख्त रुख

शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त इलाकों में ऑटो की अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की समस्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।

  • निर्धारित स्टैंड के बाहर वाहन खड़ा करने पर सीधी जब्ती
  • मौके पर चालान के बजाय सीधे कोर्ट में पेशी
  • नो-पार्किंग और नो-एंट्री जोन में सख्त कार्रवाई

इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए विशेष निर्देश

ई-रिक्शा चालकों को नंबर प्लेट बड़े आकार और स्पष्ट अक्षरों में लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पहचान में आसानी हो सके।

सुरक्षा और अनुशासन पर जोर

यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।

  • नशे की हालत में वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग वर्जित
  • लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई

मानवीय व्यवहार रखने की अपील

प्रशासन ने चालकों से यह भी अपील की है कि वे महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के साथ मर्यादित और संवेदनशील व्यवहार करें, जिससे सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके।

इन नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

  1. खाकी यूनिफार्म पहनना अनिवार्य
  2. सभी वैध दस्तावेज साथ रखना जरूरी
  3. नशे में वाहन चलाना प्रतिबंधित
  4. बेतरतीब पार्किंग पर वाहन जब्त
  5. नंबर प्लेट स्पष्ट और बड़े आकार में अनिवार्य
  6. नो-पार्किंग/नो-एंट्री में वाहन खड़ा करना दंडनीय
  7. मोबाइल उपयोग और लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग वर्जित
  8. यात्रियों के प्रति मर्यादित व्यवहार आवश्यक

घटना के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय हाल ही में रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में हुए एक गंभीर हादसे के बाद लिया गया है। 5 अप्रैल की शाम अश्वनी नगर में एक महिला को तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी थी। हादसे में महिला के सिर में 18 टांके लगे और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है।

ऑटो चालकों को वर्दी और नियमों के पालन के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद बिना वर्दी और बिना दस्तावेज के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाना है।

-रामगोपाल करियारे, एएसपी यातायात बिलासपुर



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