Uncategorized

सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत छूट देने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम आदेश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अंकों में पांच प्रतिशत छूट देने के प्रावधान को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु ने स्पष्ट किया कि भर्ती एजेंसी के लिए अदालत के पूर्व फैसलों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना का पालन करना अनिवार्य है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!