छत्तीसगढ़
रेत खनन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर में निरस्त किया टेंडर, बोला- ड्राफ्ट रिपोर्ट के भरोसे नहीं होगी नीलामी


लेकिन कोर्ट ने पाया कि सरकार जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, वह केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, जिसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने टेंडर रद्द करते हुए राज्य सरकार को यह छूट दी कि वह नियमों के तहत नई और स्वीकृत DSR रिपोर्ट तैयार कराकर दोबारा टेंडर जारी कर सकती है।




