छत्तीसगढ़

पटरियों तक पहुंची एसयूवी कार, चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज


राजधानी के रेलवे स्टेशन परिसर में एक एसयूवी कार पार्सल ऑफिस से होते हुए सीधे पटरियों तक पहुंच गई। गनीमत रही कि उस समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, जिसस…और पढ़ें

Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 11:30:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 11:33:45 AM (IST)

Raipur railway Station Security Breached: पटरियों तक पहुंची एसयूवी कार, चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज
रेलवे स्टेशन की पटरियों के बीच एसयूवी कार। -इंटरनेट मीडिया

HighLights

  1. प्लेटफार्म पर एसयूवी कार पहुंचने से मचा हड़कंप
  2. सुरक्षा घेरा तोड़कर पटरियों तक पहुंची अनियंत्रित कार
  3. चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के रेलवे स्टेशन परिसर का वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में एक एसयूवी कार पार्सल आफिस की ओर से प्लेटफार्म नंबर-1 को पार करते हुए सीधे पटरी की ओर चली जाती है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब एक बजे हुई। कार दो बार ट्रैक के बीच फंसी हुई दिखाई दी। गनीमत यह रही कि उस समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था।

प्लेटफार्म पर आरपीएफ और जीआरपी की गश्त के दावों के बावजूद, कार ने पार्सल ऑफिस से लेकर पटरी तक काफी दूरी तय की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी कहां थे? उन्होंने कार को प्लेटफार्म पर दाखिल होते ही क्यों नहीं रोका? यह जांच का विषय है।

एंट्री पाइंट्स पर सुरक्षा में चूक, हो सकता था बड़ा हादसा

रेलवे स्टेशनों पर पार्सल आफिस या रैंप के पास नो एंट्री बैरियर नहीं होने की वजह से कार अंदर चली गई। इन सुरक्षा घेरों का न होना या खुला होना लापरवाही से कम नहीं है। इससे बड़ा हादसा हो सकता था।

आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए नहीं दिखे जिम्मेदार

रेलवे स्टेशनों पर पार्सल आफिस या रैंप के पास नो एंट्री बैरियर न होने के कारण कार अंदर चली गई। सुरक्षा घेरों का न होना लापरवाही को दर्शाता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। पार्सल आफिस और मुख्य परिसर के पास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी स्टेशन प्रबंधन और वहां तैनात स्टाफ की होती है। वायरल वीडियो परिसर में वाहनों की अव्यवस्था और मानिटरिंग की कमी को उजागर करता है।

रेलवे एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ मामला

प्लेटफार्म और पटरी पर कार उतारने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित वाहन चालक के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 (अनाधिकृत प्रवेश), 154 (यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना) और 159 (प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से वाहन चलाना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

– रमन कुमार, सीनियर कमांडेंट, आरपीएफ



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