छत्तीसगढ़
पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद


Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पति की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि मामले में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। यह पूरा मामला पांडातराई क्षेत्र का है, जहां 18 नवंबर 2019 को आरोपी पति संतोष उर्फ गोलू श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी लता श्रीवास्तव पर चरित्र शंका के चलते गंभीर वारदात को अंजाम दिया था।



