छत्तीसगढ़

New Fuel Rules: अब हर किसी को नहीं मिलेगा डीजल! बिलासपुर प्रशासन के नए आदेश से मचा हड़कंप, जानें पूरी खबर



खाद्य नियत्रंक अमृत कुजूर ने बताया कि, आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधितों के खिलाफ मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि खाद्य विभाग, परिवहन विभाग, तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप एसोसिएशन को भी भेजी गई है।



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!