छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट के लंबित मामलों में जवाब न देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई, 15 दिन की अनिवार्य समयसीमा

हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों में जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य शासन से जुड़े कई मामले लंबित हैं। इन प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को प्रभारी या सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, लेकिन लंबे समय से जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

विभाग ने जवाब न देने की स्थिति को प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं माना है। साथ ही, जवाब प्रस्तुत नहीं करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

अब संबंधित प्रभारी अधिकारियों को सभी मामलों में 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल कराने और उसकी एक प्रति शासन व संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि तय समय में जवाब नहीं देने पर जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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