छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भारी पड़ी, आबकारी कमिश्नर और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद करीब 9 महीने तक आदेश का पालन नहीं करने के मामले में जारी किया गया है।

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले में आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को नोटिस जारी किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, हाई कोर्ट ने पहले स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 9 महीने बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी कारण कोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाया और कारण बताओ नोटिस जारी किया।

यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना से जुड़ा है, जिसमें आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस मिला है। कोर्ट ने दोनों से निर्धारित समय के भीतर जवाब देने को कहा है।

आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को जारी नोटिस के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

हाई कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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