छत्तीसगढ़ में पीएम आवास शहरी 2.0 में 11,477 नए मकानों को मंजूरी, मिलेंगे इतने लाख

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 11,477 नए आवासों को मंजूरी मिली है। हितग्राहियों को कुल 2,82,850 रुपये की वित्तीय सहायता चार किस…और पढ़ें

HighLights
- छत्तीसगढ़ में पक्के मकान का सपना होगा साकार
- आवास निर्माण के लिए सरकार देगी भरपूर सहयोग
- समय पर घर बनाने पर मिलेगा अतिरिक्त बोनस
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अपने पक्के मकान का सपना संजोने वाले हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।
योजना के तहत, सरकार प्रत्येक हितग्राही को निर्माण के लिए कुल 2,82,850 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधे निर्माण की प्रगति से जुड़ी है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता बनी रहती है। हितग्राहियों को यह धनराशि चार चरणों में मिलती है: नींव (फाउंडेशन) के लिए 1 लाख रुपये, लिंटल स्तर तक 50,000 रुपये, छत डालने पर 50,000 रुपये और अंत में कार्य पूर्ण होने पर शेष 50,000 रुपये।
18 महीनों में पूरा किया निर्माण तो 32 हजार का प्रोत्साहन
इस योजना का आकर्षक पहलू ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना’ है। यदि कोई हितग्राही अपना घर तय समय-सीमा यानी 18 महीनों के भीतर पूरा कर लेता है, तो उसे सरकार की ओर से 32,850 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
नियमों का पालन जरूरी
नियम के अनुसार प्रत्येक आवास का कारपेट क्षेत्रफल 30 से 45 वर्गमीटर के बीच होना अनिवार्य है। यदि निर्माण इस मानक के अनुरूप नहीं होता, तो राशि जारी करने में समस्या हो सकती है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने सभी निकायों को यह निर्देश दिए हैं कि वे पूरी प्रक्रिया को दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित करें।
किन्हें मिलेगी सहायता राशि
आवेदक संबंधित शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। उसके पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हितग्राही के पास घर बनाने के लिए स्वयं की भूमि या पट्टा होना अनिवार्य है। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए लक्षित है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज और बैंक खाता विवरण अनिवार्य है।


