छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में LPG सिलेंडर के लिए एजेंसियों में लंबी कतारें:इंडक्शन की डिमांड 10-20% बढ़ी; प्रशासन का दावा- हालात सामान्य, पर्याप्त स्टॉक




अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, सरगुजा और रायगढ़ सहित कई जिलों में सुबह से ही गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ जुट रही है। लोग तेज धूप में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सर्वर ठप हो जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। फिलहाल ऑनलाइन और मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को भी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए करीब 10 से 12 दिन का इंतजार करने की बात कही जा रही है। हालांकि, प्रशासन का दावा है कि स्थिति सामान्य है। अभी पर्याप्त स्टॉक है। प्रदेश में करीब 500 गैस सिलेंडर जब्त इधर राजधानी रायपुर में एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए सिलेंडरों में घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं। वहीं पूरे प्रदेश भर में करीब 500 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। रायुपर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने गुरुवार को अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार स्थित कमल होटल में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 8 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं बाबूलाल चिकन सेंटर में भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। इसी तरह अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ी गई। यहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 26 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम क्षमता के 2 व्यावसायिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम क्षमता के 4 सिलेंडर जब्त किए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस वहीं प्रशासन का दावा है कि स्थिति सामान्य है, प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कालाबजारी करने वाले संचालकों के खिलाफ पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग ने कहा कि घरेलू सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं। व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है, इसलिए जिले में आगे भी नियमित जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ………………… इससे संबंधित ये खबर भी पढ़ें… छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की ऑनलाइन-बुकिंग बंद,सर्वर-डाउन: 10-12 दिनों में डिलीवरी, मिस्ड-कॉल सर्विस ठप, एजेंसी-गोदामों के बाहर लाइनें; इंडक्शन प्राइज 10-20% बढ़े, 450+ सिलेंडर जब्त रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, सरगुजा, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग रही है। उपभोक्ता धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर



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