छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में अब निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक, AFRC से तय होगी तकनीकी पाठ्यक्रम की फीस, शासन ने जारी किया आदेश

प्रदेश में निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस अब प्रवेश व शुल्क विनियामक आयोग (एएफआरसी ) के प्रावधानों के अनु…और पढ़ें

HighLights
- प्रदेश में अब निजी कॉलेजों की नहीं चलेगी मनमानी
- AFRC से तय होगी तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस
- शपथ-पत्र के आधार पर काउंसिलिंग में होंगे शामिल
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस अब प्रवेश व शुल्क विनियामक आयोग (एएफआरसी ) के प्रावधानों के अनुसार ही तय होगी। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग ने सत्र 2026-27 की फार्मेसी काउंसिलिंग के लिए आदेश जारी कर संस्थानों के लिए शुल्क संबंधी नियम स्पष्ट किए हैं।
शपथ-पत्र के आधार पर मिलेगी अनुमति
एएफआरसी में शुल्क निर्धारण लंबित होने के बावजूद निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले संस्थानों को शपथ-पत्र के आधार पर काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जिन संस्थानों की फीस पहले एएफआरसी तय कर चुका है, लेकिन नए सत्र के लिए शुल्क निर्धारण लंबित है, वे विद्यार्थियों से पिछले वर्ष निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे।



