छत्तीसगढ़

रायगढ़ में युवक ने दंपती पर किया चाकू से हमला:पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा




छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मामूली विवाद के चलते हुए चाकूबाजी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस चाकूबाजी में पति की मौत हो गई थी। जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना कोतरारोड थाना क्षेत्र की है। दरअसल, खैरपुर के रहने वाले मुन्ना कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पिछले एक साल से अपने जीजा छोटनराम के साथ खैरपुर जमनीपारा में रहकर सेल्फ मिस्त्री का कार्य करता है। जीजा छोटनराम और बहन लालती देवी ने कार्तिकराम तुरी (56) से जमीन खरीदकर नया मकान बनवाया था। 26 जनवरी 2023 को गृह प्रवेश होना था। इसके पहले 24 जनवरी 2023 की रात करीब 8 बजे मकान में बिजली का कार्य चल रहा था। उसी दौरान मोहल्ले का निवासी देवव्रत कुमार सिन्हा (29) बाइक से गली में पहुंचा। गली की मरम्मत हाल ही में कराई गई थी। इस पर मुन्ना की बहन लालती देवी ने बाइक चलाने को लेकर आपत्ति जताई। इसी बात पर देवव्रत ने विवाद और गाली-गलौज शुरू कर दी। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। चाकू से किया हमला कुछ समय बाद कार्तिकराम तुरी और देवव्रत कुमार दोबारा मौके पर पहुंचे और रास्ता रोकने की बात को लेकर छोटनराम से विवाद करने लगे। गाली-गलौज के दौरान जब लालती देवी ने विरोध किया तो कार्तिकराम तुरी ने कमर के पीछे छिपाकर रखी सब्जी काटने की लोहे की छुरी निकाल ली और लालती देवी के पेट में वार कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे छोटनराम पर भी कार्तिकराम ने उसी छुरी से पेट में हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटनराम जमीन पर गिर पड़े। घटना को नीरज पासवान और पिंटू कुमार जोल्हे ने भी देखा। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। अस्पताल में हुई मौत घटना के बाद मुन्ना कुमार ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद छोटनराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि लालती देवी को गंभीर हालत में भर्ती कर उपचार किया गया। पुलिस कार्रवाई मुन्ना कुमार की रिपोर्ट पर कोतरारोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय का फैसला केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार ठाकुर की अदालत ने कार्तिकराम तुरी और देवव्रत कुमार सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी की।



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