आर्थिक अपराध मामले में सख्ती, बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करेगा राजस्व विभाग
रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप मामले में मुख्य आरोपित बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। यह आदेश सट्टा किंग के खिलाफ दर्ज मामले में जारी किया गया है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाबू खेमानी की जमीन, दुकान और बैंक FD को कुर्क किया जाएगा। कुल संपत्ति का मूल्य 1.42 करोड़ रुपये आंका गया है।
यह कार्रवाई ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप केस में की गई है, जिसमें बाबू उर्फ गुलशन खेमानी मुख्य आरोपित हैं। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि सट्टा किंग बाबू खेमानी के खिलाफ यह कार्रवाई आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में की जा रही है। संपत्ति कुर्की का यह आदेश जांच एजेंसी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर पारित हुआ है।
कोर्ट के इस आदेश से सट्टा कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत मिलता है। प्रशासन और पुलिस की ओर से अवैध सट्टेबाजी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बाबू खेमानी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को लेकर दिया गया है, जिसमें जमीन, दुकान और बैंक में जमा राशि शामिल है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया राजस्व विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरी की जाएगी।


