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प्रयास आवासीय विद्यालय: कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चतुर्थ काउंसलिंग 16 अक्टूबर को रायपुर में

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चतुर्थ ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण काउंसलिंग ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के सिद्धांत पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रदान करना है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विभिन्न प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं की कुल 228 रिक्त सीटें उपलब्ध हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद विभागीय वेबसाइट https: //eklavya.cg.nic.in पर चतुर्थ ओपन काउंसलिंग की तिथि प्रदर्शित की गई है, ताकि सभी इच्छुक और पात्र विद्यार्थी समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

यह चतुर्थ काउंसलिंग दिनांक 16 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रातः 10: 30 बजे से प्रारंभ होकर सायं 05: 00 बजे तक चलेगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि यह ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर संचालित होगी।

काउंसलिंग का आयोजन कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में किया जाएगा। विशेष रूप से, यह प्रक्रिया ब्लॉक-05 के तृतीय तल पर स्थित हॉल नंबर-04 में संपन्न होगी। यह स्थान रायपुर में स्थित है और विद्यार्थियों को यहां पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर आने की सलाह दी गई है।

काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 8वीं की अंकसूची है, जिसमें विद्यार्थी का प्रथम श्रेणी (कम से कम 60% अंकों के साथ) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी नक्सल पीड़ित श्रेणी से संबंधित है, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो उन्हें इसका प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जो लागू होने पर आवश्यक होगा।

विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य हैं। इनमें दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, अनाथ होने का प्रमाण-पत्र, विधवा माता के बच्चे होने का प्रमाण-पत्र, तथा शहीद पुलिस, अर्द्धसैनिक या सशस्त्र बल के बच्चों से संबंधित प्रमाण-पत्र शामिल हैं। इन प्रमाण-पत्रों के बिना विशेष श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा।

चयनित विद्यार्थियों को काउंसलिंग के 02 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकलसेल जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह भी सूचित किया गया है कि रिक्त सीटों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है, जिस पर अंतिम निर्णय विभाग द्वारा लिया जाएगा।

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