छत्तीसगढ़
प्रमोशन में सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं, योग्यता का ध्यान रखना भी जरूरी, अपील खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला


Bilaspur High court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पदोन्नति ( Promostion) से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि प्रमोशन में सिर्फ वरिष्ठता नहीं, योग्यता का ध्यान रखना भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मेरिट-कम-सीनियारिटी यानी योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत में पहले उम्मीदवारों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना अनिवार्य है। केवल सीनियारिटी के आधार पर पदोन्नति देना कानून के विरुद्ध है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीनियारिटी का उपयोग केवल तब किया जा सकता है, जब उम्मीदवारों की योग्यता वास्तव में बराबर पाई जाए, न कि बिना उचित मूल्यांकन के।




