छत्तीसगढ़

पाटन चुनाव याचिका: भूपेश बघेल का आवेदन हाईकोर्ट ने खारिज किया, 5 अक्टूबर को विजय बघेल की गवाही

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन में विजय बघेल की चुनाव याचिका को निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर किए जाने का तर्क दिया गया था।

मामला पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका का है। सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की है। इस याचिका को खारिज कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया था।

आवेदन में तर्क दिया गया था कि निर्वाचन रद्द करने के लिए चुनाव याचिका दायर करने की निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा होती है। भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि विजय बघेल ने निर्धारित समय-सीमा के बाद चुनाव याचिका दायर की है। इसलिए इसे समय-बाधित मानते हुए याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। आवेदन में याचिका को समय-सीमा से बाहर बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की गई थी। वहीं, इस मामले में विजय बघेल की ओर से भी पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के आवेदन खारिज करने के बाद अब सांसद विजय बघेल की गवाही और साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने विजय बघेल को गवाही के लिए 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक गई थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सांसद विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 अक्टूबर को विजय बघेल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मामले में आगे की प्रक्रिया के तहत जिरह भी होगी।

इससे पहले गवाही की प्रक्रिया के दौरान ही भूपेश बघेल की ओर से यह आवेदन लगाया गया था। आवेदन पर सुनवाई के चलते गवाही की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब हाईकोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद चुनाव याचिका की सुनवाई आगे बढ़ सकेगी।

विजय बघेल की चुनाव याचिका को लेकर इससे पहले भी इसे खारिज कराने के प्रयास किए गए थे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हुई कानूनी प्रक्रिया के बाद अब ताजा आवेदन भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले की अगली तारीख 5 अक्टूबर तय हुई है। इस दिन सांसद विजय बघेल की गवाही होगी। चुनाव याचिका में उठाए गए आरोपों और दावों पर आगे की सुनवाई गवाही, साक्ष्य और जिरह की प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ेगी।

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