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मुंगेली में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप: नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया, दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दो लड़कों ने उसे रास्ते से जबरन उठाकर बेल्ट से पीटा, फिर नशीला इंजेक्शन लगाया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। होश आने पर उसके कपड़े उतरे हुए मिले और प्राइवेट पार्ट तथा कमर में दर्द होने लगा। मारपीट के कारण हाथ में भी दर्द होने लगा।

शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। घटना जरहागांव थाना क्षेत्र की है।

शिकायत के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 की शाम छात्रा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से मारपीट की। इसके बाद उसे 500 रुपए देकर घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई।

डर के कारण छात्रा घर जाने के बजाय बस से रतनपुर चली गई। वहां एक अज्ञात महिला ने उसे सहारा दिया। 30 सितंबर को घर लौटते समय छात्रा सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची। शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी फिर मिल गए। इसके बाद उसे जबरन पकड़ लिया और एक मकान में ले गए।

आरोप है कि वहां साहिल ने छात्रा का हाथ पकड़ रखा था और प्रहलाद ने उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद छात्रा बेहोश हो गई। होश आने पर साहिल और प्रहलाद दोनों उसके सामने थे। उसे कमर और प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था और कपड़े अस्त-व्यस्त थे।

छात्रा ने आशंका जताई कि दोनों ने नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की। उसने मारपीट के कारण हाथ में दर्द होने की बात भी बताई। घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद 1 अक्टूबर को परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।

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