छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू, सदन में पेश होंगे 9 संशोधन विधेयक, हंगामे के पूरे आसार

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक चलेगा।

HighLights
- छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू
- सरकार सदन में 9 संशोधन विधेयक पेश करेगी
- किसानों के मुद्दे और कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के हंगामे के आसार
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। पांच बैठकों वाले इस सत्र में सरकार नौ संशोधन विधेयक पेश करेगी। वहीं किसानों की समस्याओं, नवा रायपुर के नकटी गांव विवाद और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने पहले ही दिन नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल
विधानसभा सचिवालय में इस बार कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधायकों ने नियमों के तहत अधिकतम 20-20 प्रश्न पूछे हैं। खास बात यह है कि सवाल पूछने वालों में विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं।
श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही शुरू होगी
सत्र के शुरुआती चार दिन प्रश्नकाल और शासकीय कार्य होंगे, जबकि अंतिम दिन 17 जुलाई को गैर-शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। पहले दिन पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन पर श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण में लापरवाही का मामला संस्कृति मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। वहीं जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन योजना में कथित अनियमितता का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है।
सत्र में पेश होंगे ये 9 संशोधन विधेयक
- बस्तर फाइटर्स (आरक्षक सेवा) नियम, 2026 में संशोधन।
- निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026।
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (वैट) संशोधन विधेयक, 2026।
- छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2026।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, 2026।
- छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026।
- नवा रायपुर ओटीएस योजना-2026।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 का अंगीकरण।
- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी: 75 हजार खाली पदों पर भर्ती की मांग, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन




