भूमि अधिग्रहण के बदले दामाद को नौकरी दिलाने की मांग वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की

रायगढ़ जिले में भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार की मांग को लेकर दायर समीक्षा याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में भूमि अधिग्रहण के बदले दामाद को नौकरी दिलाने का दावा किया गया था।
मामला रायगढ़ जिले से जुड़ा है, जहां भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार देने की मांग उठाई गई थी। इसी मांग को लेकर समीक्षा याचिका दायर की गई थी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस समीक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका में उठाई गई मांग को स्वीकार नहीं किया।
याचिका में भूमि अधिग्रहण के बदले दामाद को नौकरी दिलाने का दावा किया गया था। हाई कोर्ट ने इस दावे को लेकर दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है।
भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार की मांग को लेकर दायर इस याचिका का निपटारा हाई कोर्ट के आदेश के साथ हुआ है। अदालत ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।
रायगढ़ जिले से जुड़े इस मामले में हाई कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार देने की मांग को लेकर समीक्षा याचिका दायर की गई थी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की मांग को अस्वीकार कर दिया। याचिका में दामाद को नौकरी दिलाने का दावा शामिल था।
इस मामले में अदालत के आदेश के बाद याचिका का निस्तारण हो गया है। हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार की मांग को लेकर दायर समीक्षा याचिका को खारिज किया है।



