छत्तीसगढ़

अमित जोगी को आजीवन कारावास, बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश से मची खलबली


बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट नेअमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। …और पढ़ें

Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 11:31:12 AM (IST)Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 11:34:08 AM (IST)

जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला: अमित जोगी को आजीवन कारावास, बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश से मची खलबली
अमित जोगी दोषी करार: हत्या और आपराधिक साजिश में उम्रकैद की सजा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अमित जोगी को आजीवन कारावास
  2. हत्या और साजिश के दोषी
  3. हाईकोर्ट ने अपलोड किया ऑर्डर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश अपलोड कर दिया है। अदालत ने अमित जोगी को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जून 2003 में हुई इस हत्या ने तत्कालीन अजीत जोगी सरकार को हिलाकर रख दिया था।

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2003 का सनसनीखेज हत्याकांड

आपको बता दें कि एनसीपी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की हत्या ने उस समय की अजीत जोगी सरकार को हिला दिया था। यह घटना 4 जून 2003 की रात करीब 11 बजे की है, जब जग्गी अपनी कार से घर लौट रहे थे। मौदहापारा थाने के सामने अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल जग्गी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



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