छत्तीसगढ़

महिला-बच्चों की आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार:इंस्टाग्राम पर फैला रहा था अश्लील कंटेंट; मोबाइल जब्त कर आरोपी को भेजा जेल




मुंगेली पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) से 13 जुलाई 2026 को मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस को शिकायत मिली थी। शिकायत में इंस्टाग्राम पर महिला और बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने की जानकारी दी गई थी। ऐसे हुई आरोपी की पहचान एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस ने मोबाइल नंबर और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान विक्रम बघेल (25) निवासी पंडरभट्टा, मुंगेली के रूप में हुई। आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट में केस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 213/2026 दर्ज किया। उस पर आईटी एक्ट की धारा 67(ए), 67(बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया गया। मोबाइल जब्त, आरोपी ने कबूला जुर्म पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त किया। 28 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर 29 जुलाई को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की अपील मुंगेली पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि महिला और बच्चों से जुड़ी अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना, रखना या शेयर करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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