छत्तीसगढ़

30 सितंबर के बाद बीएस-4 ट्रैक्टर और मटेरियल वाहनों का पंजीयन बंद, डीलरों में खलबली

छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर के बाद बीएस-4 सीरीज के नए ट्रैक्टर और मटेरियल हैंडलिंग वाहनों (जेसीबी, डंपर, कंक्रीट मिक्सर) का पंजीयन पूरी तरह बंद हो जाएगा। 1 अक्टूबर से केवल बीएस-6 सीरीज के कृषि उपयोग व कमर्शियल ट्रैक्टरों का पंजीयन किया जाएगा। मटेरियल वाहनों के लिए भी बीएस-6 सीरीज ही अनिवार्य होगी। परिवहन विभाग की इस चिट्ठी के बाद डीलरों में खलबली मची है।

शोरूम और गोदामों में पड़े करोड़ों रुपये के अनसोल्ड (बिना बिके) स्टॉक को खपाने के लिए डीलरों ने अब ‘जुगाड़’ और ‘ऑफर’ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कुछ डीलर अपने कर्मचारियों या रिश्तेदारों के नाम पर पंजीयन करा रहे हैं। मकसद साफ है—वाहन एक बार 30 सितंबर से पहले रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि बाद में जब भी ग्राहक मिले, उसे बेचा जा सके।

खास बातें: 24 साल में बदला कृषि बाजार: 600 से 49 हजार पार पहुंची सालाना बिक्री- छत्तीसगढ़ राज्य गठन (वर्ष 2000) के समय प्रदेश में सालाना महज 600 कृषि ट्रैक्टर बिकते थे। बीते 24 सालों में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के कारण यह आंकड़ा बढ़कर 49 हजार के पार पहुंच गया है।

कमर्शियल ट्रैक्टर: राज्य बनने के समय कमर्शियल उपयोग वाले ट्रैक्टरों की बिक्री सालाना 20-22 थी, जो आज बढ़कर करीब 2,000 सालाना तक पहुंच चुकी है।

रायपुर में 20 से ज्यादा शोरूम, हर जगह पुराना स्टॉक: रायपुर में ही कृषि व मटेरियल वाहनों के 20 से ज्यादा बड़े शोरूम हैं। छोटे-बड़े शहरों में भी दर्जनों एजेंसियां हैं। सामान्य तौर पर ट्रैक्टरों का स्टॉक ऑर्डर के आधार पर रखा जाता है, लेकिन BS-4 श्रेणी के कई वाहन गोदामों में खड़े हैं।

कारों पर 2020 में बैन, ट्रैक्टर-जेसीबी को छूट क्यों? यात्री कारों और दोपहिया वाहनों में बीएस-4 श्रेणी पर अप्रैल 2020 में ही रोक लग गई थी। लेकिन कृषि ट्रैक्टरों और निर्माण उपकरण (कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट) वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन मानक लागू होते हैं।

इसलिए जरूरी किया गया है नई उत्सर्जन सीरीज को? नई उत्सर्जन सीरीज का मुख्य उद्देश्य वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को कम करना है। नए मानकों के तहत इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है और पर्यावरण के लिए स्वीकार्य उत्सर्जन सीमा को कठोर बनाया जाता है।

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