ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में मुख्य आरोपित बाबू खेमानी की संपत्ति पर कोर्ट का कुर्की आदेश
रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप मामले में मुख्य आरोपित बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। यह आदेश सट्टा किंग के खिलाफ दर्ज मामले में दिया गया है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाबू खेमानी की जमीन, दुकान और बैंक में जमा एफडी (सावधि जमा) को कुर्क किया जाएगा। कुल संपत्ति का मूल्य 1.42 करोड़ रुपये आंका गया है।
यह कार्रवाई ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप केस की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें बाबू खेमानी को मुख्य आरोपित बताया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित विभागों द्वारा संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सट्टा किंग बाबू खेमानी के खिलाफ यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों से जुड़े मामले में की जा रही है। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश देते हुए जमीन, दुकान और बैंक एफडी को चिह्नित किया है।
इस मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।


