छत्तीसगढ़

Counterfeit Auto Parts: बिलासपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा, ऑटो पार्ट्स संचालक पर केस



सिविल लाइन पुलिस ने बोल बम ऑटो पार्ट्स के संचालक अनुज प्रसाद चौरसिया के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 347 और 349 के साथ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान नकली ऑटो पार्ट्स की बिक्री, उनकी सप्लाई और ब्रांडेड कंपनी के ट्रेडमार्क के कथित दुरुपयोग से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा सकती है।यह मामला सामने आने के बाद ऑटो पार्ट्स बाजार में नकली स्पेयर पार्ट्स की बिक्री को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान की बिक्री से ग्राहकों को आर्थिक नुकसान के साथ वाहन की सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है।



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